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New Delhi : अभिनेत्री राखी सावंत की अग्रिम जमानत याचिका ख़ारिज, चार सप्ताह में समर्पण का आदेश

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म अभिनेत्री राखी सावंत की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने राखी सावंत को ट्रायल कोर्ट में चार सप्ताह में समर्पण करने को कहा है।

मामला पूर्व पति आदिल दुर्रानी का अश्लील वीडियो लीक करने से जुड़ा है। इससे पहले बांबे हाई कोर्ट ने दो बार राखी को राहत देने से मना किया था। बांबे हाई कोर्ट के फैसले को राखी सावंत ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

आदिल दुर्रानी की शिकायत के आधार पर अंबोली थाने में आईटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। दुर्रानी ने राखी सावंत पर उन्हें बदनाम करने के लिए कई ऑनलाइन मंचों पर उन दोनों के निजी वीडियो पोस्ट करने का आरोप लगाया है। राखी सावंत ने कहा था कि यह एफआईआर कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

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