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New Delhi: कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स 600 रुपये प्रति टन घटा, नई दरें लागू

नई दिल्ली: (New Delhi) अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के दाम में उतार-चढ़ाव के बीच केंद्र सरकार ने देश में उत्पादित कच्चे तेल पर लगने वाले अप्रत्याशित लाभ कर (windfall tax) में 600 रुपये प्रति टन की कटौती की है। वहीं, डीजल, पेट्रोल और विमान टरबाइन ईंधन (ATF) के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (SAED) को शून्य रखा गया है। नई दरें आज (Tuesday) से लागू हो गईं।

वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक, देश में उत्पादित क्रूड ऑयल पर विंडफॉल टैक्स 600 रुपये प्रति टन की कटौती की गई है। इस कटौती के बाद अब घरेलू कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स 2,300 रुपये प्रति टन से घटकर 1,700 रुपये प्रति टन हो गया है। इससे पहले 2 जनवरी को घरेलू कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स 1,300 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 2,300 रुपये प्रति टन कर दिया गया था। इसके अलावा डीजल, पेट्रोल और एटीएफ के निर्यात पर एसएईडी को शून्य पर बरकरार रखा गया है।

उल्लेखनीय है कि सरकार ने पहली बार एक जुलाई, 2022 को देश में उत्पादित कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स लगाया था। सरकार हर 15 दिन पर पिछले दो हफ्तों में अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतों के आधार पर घरेलू कच्चे तेल पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स की दर को तय करती है।

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