नई दिल्ली: (New Delhi) सुप्रीम कोर्ट ने मनी लांड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार झारखंड की निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी है। जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली बेंच ने जमानत याचिका पर अगली सुनवाई एक दिसंबर को करने का आदेश दिया।
ईडी ने आज सुनवाई के दौरान बताया कि इस मामले में कुछ लोगों से पूछताछ हुई है और अन्य लोगों से पूछताछ के लिए जल्द ही समन जारी किया जाएगा। ईडी की इस दलील के बाद कोर्ट ने सुनवाई एक दिसंबर तक के लिए टाल दी। पिछली सुनवाई में पूजा सिंघल की ओर से वकील सिद्धार्थ लूथरा से पूछा था कि अब तक कितने गवाहों की गवाही हो चुकी है। जिस पर कोर्ट को बताया गया था कि इस मामले में कुल 43 गवाह हैं जिसमें से चार की गवाही हो जाने की बात कही गई थी।
कोर्ट ने पूजा सिंघल को तीन जनवरी को बेटी की बीमारी की वजह से एक महीने की अंतरिम जमानत दी थी। चार फरवरी को वो फिर जेल चली गईं। बाद में कोर्ट ने 10 फरवरी को पूजा सिंघल को दो महीने की अंतरिम जमानत दी थी। सिंघल झारखंड की खान विभाग की सचिव थीं। 11 मई 2022 से उनसे जुड़ी संपत्तियों पर छापेमारी के बाद से हिरासत में हैं। ईडी ने कथित अवैध खनन से जुड़े 36 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी जब्त की है। इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने पूजा सिंघल समेत दूसरे आरोपितों के खिलाफ आरोप तय कर दिया है।


