spot_img

Ranchi: झारखंड हाई कोर्ट से जेएसईबी के पूर्व अध्यक्ष की याचिका खारिज

रांची:(Ranchi) झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की कोर्ट ने मंगलवार को स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना, सिकिदिरी के रखरखाव एवं मरम्मत में 20.87 करोड़ रुपये के हुए घोटाला मामले में झारखंड राज्य बिजली बोर्ड (जेएसईबी) के पूर्व अध्यक्ष शिवेंद्र नाथ वर्मा की याचिका खारिज कर दी है। पूर्व में सभी पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था।

सीबीआई कोर्ट ने इस मामले में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल), भोपाल के तीन वरीय पदाधिकारी एवं जेएसईबी के तत्कालीन अध्यक्ष शिवेंद्र नाथ वर्मा समेत सात लोगों के खिलाफ 17 जनवरी 2023 को आरोप तय किये थे। इसके पहले सीबीआई कोर्ट ने शिवेंद्र नाथ वर्मा की डिस्चार्ज पिटिशन खारिज कर दी थी, जिसे उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इस मामले में सीबीआई ने दो जून, 2016 को एफआईआर (संख्या 7/2016) दर्ज करते हुए जांच प्रारंभ की थी।

क्या है मामला

स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना सिकिदिरी के रखरखाव एवं मरम्मत के लिए वर्ष 2011-12 में टेंडर निकाला गया। टेंडर में न्यूनतम 59.75 लाख रुपये एवं अधिकतम 20.87 करोड़ रुपये का आवेदन आया। आरोप है कि जेएसईबी के तत्कालीन अध्यक्ष एवं भेल के तीनों वरीय पदाधिकारियों ने आपराधिक साजिश एवं पद का दुरुपयोग करते हुए सबसे ऊंची बोली लगाने वाली कंपनी को काम दे दिया, जबकि कम दर वाली कंपनी ने भी निविदा भरी थी। रखरखाव एवं मरम्मत में अधिकतम 2.5 करोड़ रुपये खर्च किया जाना था।

Explore our articles