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Mumbai : बॉम्बे हाई कोर्ट ने राखी सावंत को जबरन किस करने के मामले को किया खारिज

मुंबई : बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को गायक मीका सिंह के खिलाफ अभिनेता राखी सावंत को जबरन किस करने के मामले को खारिज कर दिया। यह मामला राखी सावंत ने 11 जून 2006 को दर्ज करवाया था।

न्यायमूर्ति ए एस गडकरी और न्यायमूर्ति एस जी दिघे की खंडपीठ ने राखी सावंत की ओर प्रस्तुत एक हलफनामे को ध्यान में रखते हुए यह मामला खारिज किया है। राखी सावंत ने हलफनामे में कहा था कि उन्होंने और मीका सिंह ने इस मुद्दे को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया था।

उल्लेखनीय है कि 11 जून, 2006 को मीका सिंह ने अपने जन्मदिन की पार्टी के दौरान कथित तौर राखी सावंत का जबरन चुंबन लिया था। इसी वजह से राखी सावंत ने मीका सिंह पर मुकदमा दर्ज करवाया था। मीका सिंह और राखी सावंत की बीच समझौता हो जाने के बाद मीका सिंह ने इस मामले को खारिज किए जाने के लिए अप्रैल महीने में हाईकोर्ट में आवेदन किया था। इसके बाद राखी सावंत ने कोर्ट में हलफनामा प्रस्तुत कर कहा था कि ” हमारे सभी मतभेदों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया था और मैंने महसूस किया कि पूरा विवाद हमारी ओर से गलतफहमी और गलत धारणा के कारण उत्पन्न हुआ था।” इसके बाद एचसी ने मामला और आरोप पत्र दोनों को खारिज कर दिया।

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