
ठाणे : महाराष्ट्र में ठाणे की एक अदालत ने निकाय अधिकारी पर कथित हमले के मामले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के विधायक एवं महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री जितेंद्र आव्हाड को गिरफ्तारी से शुक्रवार को अंतरिम राहत दे दी।
ठाणे के सहायक नगर आयुक्त महेश अहेर पर बुधवार को हुए कथित हमले के संबंध में नौपाड़ा पुलिस ने आव्हाड और छह अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।
एक ऑडियो क्लिप के वायरल होने के बाद अहेर को नाराज राकांपा कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर पीटा था।
मुंब्रा-कलवा के विधायक आव्हाड ने अपनी याचिका में कहा कि घटना में कोई भूमिका न होने के बावजूद उन्हें मामले में गिरफ्तारी का डर है।
याचिका पर सुनवाई करते हुए, ठाणे के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए एस भागवत ने नौपाड़ा पुलिस से घटना पर एक रिपोर्ट मांगी और आव्हाड को रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने तक अंतरिम संरक्षण प्रदान किया।


