सिवनी : जबलपुर संभाग के आयुक्त अभय वर्मा के न्यायालय द्वारा जिला पंचायत के उपाध्यक्ष ब्रजेन्द्र सिंह बघेल के निर्वाचन को म.प्र.(निर्वाचन, अर्जिया, भ्रष्टाचार और सदस्यता के लिय निरर्हता) नियम 1995 के नियम 21(1)(क) तथा नियम 23(1)(ख)के प्रावधानों के अनुसार शून्य घोषित करने संबंधी आदेश 16 नवंबर 2023 को जारी किये गये हैं। यह आदेश सोशल मीडिया में सोमवार की शाम को सार्वजानिक हुआ। जारी आदेश की पुष्टि प्रत्याशी ब्रजेश सिंह बघेल ने भी की है।
जारी आदेश में बताया कि उक्त प्रावधानों के अनुसार चुनाव शून्य घोषित करते हुए रिटर्निग आफिसर (जिला पंचायत) सिवनी के द्वारा जिला पंचायत सिवनी के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 01के सदस्य हेतु प्रत्यर्थी क्रमांक 01 ब्रजेश सिंह को दिनांक 15 जुलाई 2022 को जारी निर्वाचन प्रमाण पत्र को निरस्त करने के आदेश आयुक्त द्वारा जारी किये गये हैं।
ज्ञात हो कि जिला पंचायत सिवनी के वार्ड नम्बर 1 जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण नियमों के तहत घोषित किया था, जिसमें राजपूत-ठाकुर की उपजाति बागरी जाति के सदस्यों ने शपथपत्र के आधार पर जिला पंचायत के सदस्य का फार्म भरकर चुनाव में भाग लिया और सुरक्षित सीट से ब्रजेन्द्र सिंह बघेल ने चुनाव जीत लिया, इसके पश्चात जिला पँचायत अध्यक्ष का पद भी अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित था, जिस पर लल्लू सिंह बघेल की ओर से दावेदारी प्रस्तुत की गई, लेकिन आपत्ति लेने पर स्थाई जाति प्रमाण पत्र मागे जाने पर लल्लू बघेल की ओर से अनुसूचित जाति का स्थाई जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही कर सके अध्यक्ष पद का नामांकन निरस्त होने पर जिला पंचायत के उपाध्यक्ष पद पर नामांकित किया गया।
ज्ञात हो कि जिला पंचायत के वार्ड नं 1 के अनुसूचित जाति के सदस्य रामप्रसाद डहेरिया ने वार्ड नं 1 में बागरी जाति के सदस्यों के विरुद्ध न्यायालय कमिश्नर जबलपुर सभाग जबलपुर में एक निर्वाचन याचिका प्रस्तुत की जिसका क्रमांक 0290 अपील 2022 ,23 प्रस्तुत की जिस पर दिनांक 16 नवबंर 2023 को आयुक्त जबलपुर संभाग अभय वर्मा द्वारा आदेश पारित कर जिला पंचायत के वार्ड नम्बर 1 से ब्रजेश सिंह बघेल का निर्वाचन शून्य घोषित करते हुए पुनः वार्ड नम्बर 1 में पुनः चुनाव कराए जाने के आदेश पारित किए गये।