
नई दिल्ली : (New Delhi) राऊज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने साल 2014 में अफ्रीकी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती (MLA and former Delhi Law Minister Somnath Bharti) समेत 16 आरोपितों को बरी कर दिया है। एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल (Additional Chief Judicial Magistrate Neha Mittal) ने आरोपितों को बरी करने का आदेश दिया।
कोर्ट ने सोमनाथ भारती (Somnath Bharti) के अलावा जिन आरोपितों को बरी करने का आदेश दिया उनमें आदित्य, बदलू खान, बादल खान, दीपक चौहान, अनिल कुमार, पवन सैनी, नरेश सैनी, धरम चंद राणा, वेद सैनी, राजेश सैनी, हेमंत सैनी, संजीव सैनी, विजय सैनी, देविंद्र चौहान, इंद्र सैनी और श्यामला सैनी शामिल हैं।
इसके पहले ये मामला पटियाला हाउस कोर्ट (Patiala House Court) में चल रहा था। पटियाला हाउस कोर्ट ने 30 जून, 2018 को 17 में से 16 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था जबकि एक आरोपित अनिल सैनी को कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर रखा था। पटियाला हाउस कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 147 और 149 के तहत आरोप तय किए थे। बाद में सांसदों और विधायकों के खिलाफ दर्ज मामलों की सुनवाई के लिए राऊज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) में केस ट्रांसफर कर दिया गया जहां इस मामले का ट्रायल चला।
15 और 16 जनवरी 2014 की दरम्यानी रात को कुछ विदेशी महिलाओं की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने सोमनाथ भारती और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट (Delhi Police charge sheet) में कहा गया था कि 15 और 16 जनवरी, 2014 की दरम्यानी रात में सोमनाथ भारती छापेमारी की आड़ में मालवीय नगर की कुछ महिलाओं के घर में जबरन घुस गए और उनके साथ दुर्व्यवहार किया।


