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Riyadh : सऊदी अरब ने अनधिकृत हज यात्रियों के लिए दंडात्मक व्यवस्था 28 अप्रैल से लागू

रियाद : (Riyadh) सऊदी अरब के आंतरिक मंत्रालय (Interior Ministry of Saudi Arabia) ने हज परमिट नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों और उनके मददगारों के लिए दंड की घोषणा की है। मंत्रालय ने कहा कि यह दंडात्मक व्यवस्था 28 अप्रैल से लागू कर दी गई है। यह 10 जून तक प्रभावी रहेगी। बिना परमिट के हज करने या कराने का प्रयास करने वाले व्यक्तियों पर सऊदी रियाल 20 हजार (5,331.43 अमेरिकी डॉलर) तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

अरब न्यूज अखबार के अनुसार आंतरिक मंत्रालय ने साफ किया है कि विजिट वीजा के लिए आवेदन करने वाले किसी भी व्यक्ति पर एक लाख सऊदी रियाल तक का जुर्माना लगाया जाएगा। यह आर्थिक दंड उन सभी लोगों पर लागू होगा, जो यात्रा वीजा धारकों को निर्दिष्ट अवधि के दौरान मक्का शहर और पवित्र स्थलों पर ले जाते हैं या ले जाने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों को होटल, अपार्टमेंट, निजी आवास, आश्रय या आवास स्थलों सहित किसी भी आवास में आश्रय देने वालों से भी यह आर्थिक दंड वसूला जाएगा। विशेष मामलों में आर्थिक दंड को और भी बढ़ाया जा सकता है।

मंत्रालय ने कहा कि संबंधित अदालत से अनुरोध किया जाएगा कि वह निर्दिष्ट अवधि के दौरान मक्का शहर और पवित्र स्थलों तक यात्रा वीजा धारकों के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहनों को जब्त कर ले, यदि उनका स्वामित्व ट्रांसपोर्टर, सुविधाकर्ता या किसी सहयोगी के पास है।

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