राजगढ़ : ब्यावरा पदस्थ प्रथम सत्र न्यायाधीश आर के जैन की कोर्ट ने मंगलवार को 13 वर्षीय बालिका के अपहरण और उसके साथ बिना मर्जी के दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल की सजा और आठ हजार 200 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी कर रहे एजीपी राजेन्द्र कुमार यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि 19 सितम्बर 2020 को 13 वर्षीय बालिका के पिता ने सुठालिया थाना में शिकायत दर्ज की थी। जिसमें उन्होंने बताया था कि ग्राम रैलाई निवासी लखन पुत्र विजय सिंह लोधी बच्ची को शादी का झांसा देकर भगा कर ले गया। पुलिस ने मामले में आरोपित के खिलाफ धारा 363, 366 के तहत प्रकरण दर्ज किया। विवेचना के दौरान पुलिस ने भोपाल से दबिश देकर आरोपित लखन के कब्जे से बच्ची को दस्तयाब किया। पूछताछ पर पीड़ित ने बताया लखन उसे शादी का झांसा देकर भोपाल ले गया, जहां बंधक बनाकर बिना मर्जी के बलात्कार किया। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ धारा 376(2)एन, 343, 5/6, 3/4 पाॅक्सो एक्ट के तहत इजाफा किया। विचारण के दौरान न्यायाधीश ने कथनों और सबूतों के आधार पर आरोपी लखन को 20 साल की सजा और आठ हजार 200 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।