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New Delhi : नीट री-टेस्ट से पहले अस्थायी बैन को टेलीग्राम ने हाई कोर्ट में दी चुनौती, आज ही सुनवाई

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New Delhi: Telegram challenges temporary ban ahead of NEET re-test in High Court, hearing today

नई दिल्ली : (New Delhi) राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (National Eligibility cum Entrance Test) (NEET-UG) की 21 जून को दोबारा होने वाली परीक्षा के मद्देनजर सोशल मीडिया मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम को 22 जून तक भारत में अस्थायी रुप से बंद करने के आदेश को दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) में चुनौती दी गई है। उच्च न्यायालय आज ही इस याचिका पर सुनवाई करेगा।

जस्टिस तेजस करिया की अध्यक्षता वाली वेकेशन बेंच के समक्ष टेलीग्राम की ओर से पेश वकील माधव खोसला (Madhav Khosla) ने मेंशन करते हुए तुरंत सुनवाई की मांग की। इसके बाद कोर्ट ने आज ही सुनवाई करने का आदेश दिया। टेलीग्राम ने अपनी याचिका में कहा है कि उसके 15 करोड़ यूजर्स हैं। केंद्र सरकार के इस फैसले से उनके यूजर्स को काफी परेशानी हो सकती है।

नीट परीक्षा का पेपर लीक होने के मामले में टेलीग्राम ऐप के उपयोग की बात सामने आयी थी। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics and Information Technology) ने इस ऐप को 22 जून तक अस्थायी रुप से बंद करने का आदेश जारी किया है। मंत्रालय के एक दूसरे आदेश में कहा गया है कि टेलीग्राम ऐप किसी मैसेज को एडिट करने के फीचर को 30 जून तक डिसेबल करें। टेलीग्राम ने मंत्रालय के इन्हीं आदेशों को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।