New Delhi : फेमा उल्लंघन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की ललित मोदी की याचिका

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नई दिल्ली : (New Delhi) सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व आईपीएल कमिश्नर ललित मोदी की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम (Foreign Exchange Act) (FEMA) के उल्लंघन मामले में अपने ऊपर लगाए गए 10 करोड़ 65 लाख रुपये भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (Board of Control for Cricket in India) (BCCI) से वसूलने की मांग की थी। जस्टिस पीएस नरसिम्हा (Justice PS Narasimha) की अध्यक्षता वाली वेकेशन बेंच ने कहा कि ललित मोदी चाहे तो दूसरे कानूनी विकल्प आजमा सकते हैं।

ललित मोदी ने प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) (ED) के आदेश के खिलाफ पहले बांबे हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। बांबे हाई कोर्ट ने 19 दिसंबर, 2024 को याचिका खारिज करते हुए ललित मोदी पर एक लाख का जुर्माना भी लगाया था। ललित मोदी का कहना है कि जब वे बीसीसीआई के उपाध्यक्ष थे उस समय वे आईपीएल के अध्यक्ष थे। याचिका में कहा गया है कि बीसीसीआई के उपनियमों के मुताबिक उन्हें क्षतिपूर्ति की जानी चाहिए।

हालांकि, बांबे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2005 के अपने फैसले में बीसीसीआई को राज्य नहीं माना था और इस तरह बीसीसीआई को किसी भी तरह की क्षतिपूर्ति देने का दिशा-निर्देश जारी करने से इनकार कर दिया था।