New Delhi : सुप्रीम कोर्ट ने अकोला दंगा की जांच करने के लिए गठित की एसआईटी

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नई दिल्ली : (New Delhi) उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने महाराष्ट्र के अकोला में 2023 में हुए दंगे की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है, जिसमें हिंदू और मुस्लिम समुदायों (Hindu and Muslim communities) के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल होंगे। जस्टिस संजय कुमार की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया।

न्यायालय ने कहा कि एक बार कोई व्यक्ति पुलिस की वर्दी पहन लेता है, तो वो हर किस्म के पक्षपात से ऊपर उठकर अपना कर्तव्य पूरा करता है चाहे वो धर्म का हो या जाति का हो। दरअसल, अकोला दंगे (Akola riots) के एक कथित चश्मदीद गवाह दंगे के समय घायल हो गया था। उसने बांबे उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर एसआईटी के गठन की मांग की थी। उच्च न्यायालय (High Court) ने याचिका खारिज करते हुए कहा था कि याचिकाकर्ता ने पुलिस प्रशासन से इसके लिए कोई संपर्क नहीं किया और मामले में चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है। उच्च न्यायालय ने कहा कि इस मामले में कोई भी पीड़ित पक्ष ने याचिका दायर नहीं किया जिसके बाद उच्च न्यायालय के आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई।

दरअसल, मई 2023 में पैगम्बर मोहम्मद (Prophet Mohammad) पर आपत्तिजनक पोस्ट काे लेकर अकोला में सांप्रदायिक दंगा भड़क गया था। इस दंगे में एक व्यक्ति की मौत हो गयी थी और याचिकाकर्ता घायल हुआ था। घटना के समय याचिकाकर्ता नाबालिग था।