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New Delhi : सौरभ भारद्वाज के खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले में प्रवेश वर्मा ने बयान दर्ज कराया

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New Delhi: Pravesh Verma records statement in criminal defamation case against Saurabh Bhardwaj

नई दिल्ली : (New Delhi) दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में शनिवार को दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा (Delhi government minister Pravesh Verma) ने आम आदमी पार्टी के दिल्ली के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले में बयान दर्ज कराया। एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल (Chief Judicial Magistrate Neha Mittal) ने मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई को करने का आदेश दिया।

प्रवेश वर्मा ने अपने बयान में कहा कि सौरभ भारद्वाज ने उनके और उनके परिवार की छवि को खराब करने के लिए झूठे आरोप लगाए। भारद्वाज ने झूठा आरोप लगाया था कि प्रवेश वर्मा ने बतौर मंत्री अपने पद का गलत इस्तेमाल कर अपने कथित सहयोगी को लगभग पांच सौ करोड़ रुपये के एक निजी स्कूल ट्रस्ट में ट्रस्टी नियुक्त किया। इसके पहले इस मामले पर एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट पारस दलाल (Magistrate Paras Dalal) सुनवाई कर रहे थे। 08 जून को मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया।

प्रवेश वर्मा ने आपराधिक मानहानि याचिका में कहा है कि सौरभ भारद्वाज ने 15 और 16 मई को उन्हें बदनाम करने की नीयत से पोस्ट किया। याचिका में कहा गया कि सौरभ भारद्वाज ने झूठा आरोप लगाया था कि प्रवेश वर्मा ने बतौर मंत्री अपने पद का गलत इस्तेमाल कर अपने कथित सहयोगी को लगभग पांच सौ करोड़ रुपये के एक निजी स्कूल ट्रस्ट में ट्रस्टी नियुक्त किया। याचिका में कहा गया है कि सौरभ भारद्वाज (Saurabh Bhardwaj) ने ये भी कहा था कि प्रवेश वर्मा ने स्कूल के कर्मचारियों के पक्ष में काम किया जो पॉक्सो केस में आरोपित हैं। प्रवेश वर्मा ने कहा कि सौरभ भारद्वाज के ये पोस्ट समाज की नजरों में उनकी छवि को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने के लिए थी।

इसी मामले में प्रवेश वर्मा ने सौरभ भारद्वाज के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में दीवानी मानहानि का केस दायर किया है। उच्च न्यायालय में दाखिल दीवानी मानहानि याचिका में प्रवेश वर्मा ने सौरभ भारद्वाज से पांच करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की है।