spot_img
Home latest New Delhi : हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों को समान और पूरी...

New Delhi : हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों को समान और पूरी पेंशन देने का आदेश

0
278

नई दिल्ली : (New Delhi) सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों को समान और पूरी पेंशन देने का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस बीआर गवई (Chief Justice BR Gavai) की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि जजों की नियुक्ति की तिथि और उनके कार्यकाल के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा।

कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट के सभी रिटायर्ड जज, चाहे वो किसी भी तारीख में नियुक्त हुए हों, पूर्ण पेंशन के हकदार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस को सालाना 15 लाख रुपये की पूरी पेंशन का भुगतान करना होगा। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार को हाई कोर्ट के सभी रिटायर्ट जजों के मामले में वन रैंक वन पेंशन के सिद्धांत का पालन करना होगा, भले ही जजों की नियुक्ति जिला अदालत या बार हो। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी जज की सेवा काल के दौरान मौत होती है, तो उनकी विधवा या परिवार के सदस्यों को ग्रेच्युटी का भुगतान करना होगा। जज को सेवा अवधि में करियर अवधि जोड़कर ग्रेच्युटी का भुगतान करना चाहिए।