New Delhi : मकोका मामले में लीना पॉल की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस

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New Delhi: Notice to Delhi Police on Leena Paul's bail plea in MCOCA case

नई दिल्ली : (New Delhi) उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर शिवेंद्र सिंह की पत्नी अदिति सिंह (Aditi Singh, the wife of former Ranbaxy promoter Shivinder Singh) से कथित तौर पर 200 करोड़ रुपये की ठगी के मामले के मुख्य आरोपित सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी लीना मारिया पॉल की मकोका (MCOCA) के मामले में दायर जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। जस्टिस जॉयमाल्या बागची (Justice Joymalya Bagchi) की अध्यक्षता वाली वेकेशन बेंच ने नोटिस जारी करने का आदेश दिया।

इसके पहले 5 मई को दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने लीना पॉल की मकोका के मामले में जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जबकि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जमानत दे दी थी। इस मामले में 4 दिसंबर 2021 को पटियाला हाउस कोर्ट (Patiala House Court) ने लीना मारिया समेत आठ आरोपितों के खिलाफ दाखिल प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की चार्जशीट पर संज्ञान लिया था।

दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने लीना मारिया को 5 सितंबर 2021 को गिरफ्तार किया था। इस मामले में कोर्ट ने सुकेश चंद्रशेखर को 4 सितंबर 2021 को गिरफ्तार किया था।

ईडी के मुताबिक इस मामले की जांच के लिए सुकेश चंद्रशेखर (Sukesh Chandrashekhar) से जुड़े कई ठिकानों पर छापे मारे गए थे। छापे के दौरान सुकेश और उसके सहयोगियों के पास से मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 17 के तहत 16 महंगी कार जब्त की गई थीं। ये महंगी कारें लीना या उससे जुड़ी फर्मों के नाम पर थीं।

ईडी के मुताबिक इस पूरे अपराध के लिए सुकेश ने ढांचा तैयार किया और अपराध को अंजाम दिया। दिल्ली पुलिस ने सुकेश चंद्रशेखर पर मकोका लगाया है। सुकेश के खिलाफ एआईएडीएमके सिंबल मामले में निर्वाचन आयोग को रिश्वत देने की कोशिश का मामला भी लंबित है।