spot_img
HomelatestNew Delhi : दिल्ली कोचिंग हादसे के आरोपितों की अंतरिम जमानत को...

New Delhi : दिल्ली कोचिंग हादसे के आरोपितों की अंतरिम जमानत को चुनौती देने पर सीबीआई को नोटिस

नई दिल्ली : (New Delhi) दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके के राउज आईएएस स्टडी सर्कल में जलसैलाब से हुई तीन छात्रों की मौत के मामले में गिरफ्तार कोचिंग के सीईओ अभिषेक गुप्ता और कोआर्डिनेटर देशपाल सिंह (CEO Abhishek Gupta and coordinator Deshpal Singh) को ट्रायल कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया है। जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की बेंच ने नोटिस जारी करने का आदेश दिया।

यह याचिका हादसे में मृत एक छात्र नेविन डेल्विन के पिता जे डेल्विन सुरेश ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि हादसे के आरोपितों और कोचिंग के सीईओ अभिषेक गुप्ता और कोआर्डिनेटर देशपाल सिंह को ट्रायल कोर्ट ने 23 सितंबर को अंतरिम जमानत दी थी। हाल ही में कोर्ट ने 31 जनवरी, 2025 तक अंतरिम जमानत बढ़ा दी है। इसके पहले हाई कोर्ट ने 13 सितंबर को तेजिंदर सिंह, परविंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह को जमानत दी थी। उसके पहले इस मामले में थार चालक मनुज कथूरिया को तीस हजारी कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने जमानत दी थी।

दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 अगस्त को इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। दिल्ली पुलिस ने 29 जुलाई को स्टडी सर्कल के चारों सह मालिकों और थार चालक को गिरफ्तार किया था। 28 जुलाई को कोचिंग के मालिक अभिषेक गुप्ता और कोआर्डिनेटर देशपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में सात आरोपितों को गिरफ्तार गया था। दिल्ली पुलिस ने इन आरोपितों के अलावा बिल्डिंग मैनेजमेंट, सिस्टम की देखरेख करनेवाले निगमकर्मियों और दूसरे आरोपितों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है।

spot_imgspot_imgspot_img
इससे जुडी खबरें
spot_imgspot_imgspot_img

सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली खबर