New Delhi : इस्पात मंत्रालय ने गुणवत्ता नियंत्रण आदेश पर स्पष्टीकरण आदेश जारी किया

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नई दिल्ली : (New Delhi) इस्पात मंत्रालय (The Ministry of Steel) ने बुधवार को यह स्‍पष्‍ट किया कि भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) (Bureau of Indian Standards) के 151 मानकों को लागू करने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश हाल ही में जारी किए हैं, जो अगस्त 2024 के बाद से पहला अपडेट है। उसके बाद कोई नया गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी नहीं किया गया है।

इस्पात मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि 151 बीआईएस मानकों के प्रवर्तन के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी किए गए हैं। पिछला गुणवत्ता नियंत्रण आदेश अगस्त 2024 में जारी किया गया था। उसके बाद से कोई नया गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी नहीं किया गया है। 13 जून, 2025 से प्रभावी यह नया निर्देश अनिवार्य करता है कि इस्पात उत्पादों के उत्पादन में उपयोग की जाने वाली मध्यवर्ती सामग्री भी बीआईएस मानकों का अनुपालन करेगी।

मंत्रालय ने कहा क‍ि निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह आदेश जारी करना आवश्यक था। इसमें घरेलू उत्पादकों के लिए निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना, तैयार उत्पादों के लिए गुणवत्ता आश्वासन, घटिया आयात पर चिंता का समाधान और भविष्य की क्षमता और आर्थिक निहितार्थ शामिल है। इस निर्णय का उद्देश्य घरेलू निर्माताओं के लिए समान अवसर उपलब्ध कराना और भारत में इस्पात उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है।