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NEW DELHI : कंझावला मामला अदालत ने पांच आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ायी

नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने कंझावला मामले में पांच आरोपियों की न्यायिक हिरासत मंगलवार को 14 दिन के लिए बढ़ा दी, जिसमें 20 वर्ष की एक युवती की एक कार के नीचे घसीटे जाने से मौत हो गई थी।

पुलिस ने इस मामले में पांच आरोपियों-दीपक खन्ना (26), अमित खन्ना (25), कृष्ण (27), मिथुन (26) और मनोज मित्तल को दो जनवरी को गिरफ्तार किया था।

मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सान्या दलाल ने अदालत में पेश किए जाने के बाद आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी।

दो अन्य सह-आरोपियों आशुतोष भारद्वाज और अंकुश को पहले अदालत ने जमानत दे दी थी। एक सत्र अदालत ने दीपक खन्ना की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

अंजलि सिंह (20) की नये साल के दिन के शुरुआती घंटों में तब मौत हो गई थी, जब उसकी स्कूटी को एक कार ने टक्कर मार दी थी और स्कूटी के कार में फंसने के बाद वह सुल्तानपुर से कंझावला तक 12 किलोमीटर से अधिक तक घिसटती चली गई थी।

दिल्ली पुलिस ने हाल में मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) जोड़ी थी। शुरू में, आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या और सार्वजनिक मार्ग पर लापरवाही से गाड़ी चलाने का आरोप लगाया गया था।

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