spot_img
HomelatestNew Delhi : रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को मिलने वाले लाभ के...

New Delhi : रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को मिलने वाले लाभ के नियमों में ईएसआईसी ने किया बदलाव

नई दिल्ली : (New Delhi) कर्मचारी राज्य बीमा निगम (Employees’ State Insurance Corporation) (ईएसआईसी) के तहत रिटायरमेंट के बाद भी लाभ पाने के नियमों में बदलाव किया गया है। इससे रिटायरमेंट से पहले वेतन के चलते दायरे से बाहर जाने वालों को भी लाभ मिलेगा।कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 193वीं बैठक आज नई दिल्ली में केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेन्द्र यादव की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में बीमा दायरे को विस्तार दिया गया। इसके तहत सेवानिवृत्त बीमित व्यक्तियों को विस्तारित मानदंडों के साथ चिकित्सा लाभ प्रदान किया जाएगा।

इसके अलावा ईएसआईसी उत्तर-पूर्व क्षेत्र और सिक्किम में चिकित्सा सेवाओं और बुनियादी ढांचे को बढ़ाएगा। ईएसआईसी ने आईपी और लाभार्थियों की समग्र भलाई के लिए आयुष 2023 पर नई नीति अपनाई। अलवर और बिहटा में ईएसआईसी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में गैर-आईपी के लिए शून्य शुल्क पर रियायतें/सुविधाएं जारी रखेगा।

श्रम मंत्रालय के अनुसार कर्मचारी सेवानिवृत्ति/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से पहले कम से कम 5 वर्षों तक बीमा योग्य रोजगार के अंतर्गत आने पर अब इसका लाभ ले पायेंगे। इसका अर्थ है कि 1 अप्रैल 2013 के बाद कम से कम 5 वर्षों तक बीमा योग्य रोजगार में रहने वाले और 1 अप्रैल 2017 को या उसके बाद 30 हजार रुपये प्रति माह तक वेतन के साथ सेवानिवृत्त/स्वैच्छिक सेवानिवृत्त होने वाले नई योजना के तहत लाभान्वित होंगे।

ईएसआई कॉर्पोरेशन ने इस दौरान संशोधित अनुमान 2023-24, बजट अनुमान 2024-25 और प्रदर्शन बजट 2024-25 को अपनाया।ईएसआई कॉर्पोरेशन ने सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में औषधालयों, चिकित्सा बुनियादी ढांचे व उप क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना के लिए मौजूदा मानदंडों में ढील दी है। उडुपी, कर्नाटक में 100 बिस्तरों वाले अस्पतालों का निर्माण, इडुक्की (केरल) और मालेरकोटला (पंजाब) में 150 बिस्तरों वाला अस्पताल को भी मंजूरी दी गई।

spot_imgspot_imgspot_img
इससे जुडी खबरें
spot_imgspot_imgspot_img

सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली खबर