नई दिल्ली: (New Delhi) कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी की एमपी-एमएलए कोर्ट से जारी गैर जमानती वारंट के अमल पर 5 हफ्ते की रोक लगाई है। कोर्ट ने सुरजेवाला से कहा है कि वह वारंट रद्द करवाने के लिए एमपी-एमएलए कोर्ट में याचिका दायर करें। मामला सन् 2000 में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान हुए उपद्रव से जुड़ा है।
सुरजेवाला ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करने से इनकार कर दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 22 मार्च को एफआईआर को निरस्त करने की अर्जी खारिज करते हुए कहा था कि सुरजेवाला आरोप मुक्त करने की याचिका ट्रायल कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं।