New Delhi : जीएसटी दरों में बढ़ोतरी से कोल्ड ड्रिंक हो जाएगा महंगा, नई दरें 22 सितंबर से होंगी लागू

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नई दिल्‍ली : (New Delhi) जीएसटी परिषद ने माल एवं सेवा कर (Goods and Services Tax) (GST) व्यवस्था में व्यापक बदलाव को मंजूरी दे दी। इस बदलाव से कोका-कोला एवं पेप्सी जैसे लोकप्रिय शीतल पेय और अन्य गैर-अल्कोहल पेय पदार्थ अब महंगे हो जाएंगे। जीएसटी परिषद (GST Council) ने कार्बोनेटेड पेय पदार्थों पर जीएसटी की दर को 28 फीसदी से बढ़ाकर 40 फीसदी करने को अपनी मंजूरी दी है। नई दरें 22 सितंबर, यानी नवरात्रि के पहले दिन से लागू होंगी।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक के बाद यहां आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में इसकी जानकारी दी। सीतारमण ने मीडिया को दी जानकारी में बताया कि जीएसटी की नई व्यवस्था में व्यापक सुधारों के तहत अब जीएसटी परिषद ने फलों से बने पेय या फलों के रस वाले कार्बोनेटेड पेय पदार्थों पर भी जीएसटी की दर को 28 फीसदी से बढ़ाकर 40 फीसदी कर दिया है।

उन्‍होंने बताया कि जीएसटी की दरों में बढ़ोतरी करने से कोल्ड ड्रिंक (cold drinks) अब महंगा हो जाएगा। इसके साथ ही अन्य गैर-अल्कोहल पेय पदार्थ भी महंगे हो जाएंगे, क्योंकि इन वस्तुओं पर जीएसटी की मौजूदा दर 18 फीसदी से बढ़ाकर 40 फीसदी कर दी गई है। जीएसटी परिषद ने अतिरिक्त चीनी या अन्य मीठा पदार्थ या स्वाद वाले सभी उत्पादों पर भी जीएसटी की दर 28 फीसदी से बढ़ाकर 40 फीसदी कर दी है। हालांकि, फलों के गूदे या फलों के रस आधारित पेय (फलों के कार्बोनेटेड पेय या फलों के रस वाले कार्बोनेटेड पेय को छोड़कर) पर जीएसटी की दर 12 फीसदी से घटाकर पांच फीसदी कर दी गई है।