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New Delhi : भाजपा सांसद चंदोलिया व अन्य नेताओं पर आराेप तय, अगली सुनवाई 22 मई काे

नई दिल्ली : (New Delhi) दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट) Delhi’s Rouse Avenue Court) ने 2020 में कोरोना प्रतिबंधों का उल्लंघन करने और जल बोर्ड के दफ्तर पर तोड़फोड़ के मामले में भाजपा सांसद योगेंद्र चंदोलिया (BJP MP Yogendra Chandolia) समेत दूसरे नेताओं के खिलाफ आरोप तय कर दिया है। एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने आरोप तय करने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 22 मई को होगी।

कोर्ट ने 29 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में राघव चड्ढा (Raghav Chadha) ने कोर्ट में याचिका दायर कर इस मामले की मॉनिटरिंग करने की मांग की थी। राघव चड्ढा ने दिल्ली पुलिस से 2020 में इस मामले की शिकायत की थी। राघव चड्ढा की शिकायत पर देशबंधु गुप्ता थाने में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया था। मामले में भाजपा सांसद योगेंद्र चंदोलिया, भाजपा नेता आदेश गुप्ता, रवि तंवर और विकास तंवर को आरोपित बनाया गया है।

दिल्ली पुलिस ने इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269, 147, 148, 149, 427 और प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट और पंडेमिक एक्ट की धारा 3 के तहत चार्जशीट दाखिल किया था। तीस हजारी कोर्ट ने 17 अक्टूबर 2023 को चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए आरोपियों को समन जारी किया था।

पहले ये मामला तीस हजारी कोर्ट में चल रहा था। जब योगेंद्र चंदोलिया सांसद बने तब इस मामले की सुनवाई राऊज एवेन्यू कोर्ट कर दी गई। राऊज एवेन्यू कोर्ट एम-एमएलए की स्पेशल कोर्ट है जिसकी वजह से ये मामला तीस हजारी कोर्ट से ट्रांसफर किया गया।

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