New Delhi: चंदा ‘दुरुपयोग’ मामला : गोखले की जमानत याचिका पर गुजरात को नोटिस जारी

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नयी दिल्ली:(New Delhi) उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने तृणमूल कांग्रेस प्रवक्ता साकेत गोखले की जमानत याचिका पर सोमवार को गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया।

गोखले ने चंदा (crowdfunding) के जरिए एकत्र राशि के कथित दुरुपयोग से जुड़े एक मामले में जमानत का अनुरोध करते हुए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने नोटिस जारी कर राज्य सरकार को दो हफ्ते में जवाब देने को कहा।

गोखले की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पहले कहा था कि याचिकाकर्ता ने हमेशा कहा है कि उन्होंने चंदे से राशि एकत्र की है।

इससे पहले, 23 जनवरी को गुजरात उच्च न्यायालय ने गोखले की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि आरोपपत्र दायर होने के बाद ही वह अदालत का रुख करें।

अहमदाबाद साइबर अपराध शाखा ने पिछले साल 30 दिसंबर को गोखले को चंदे से एकत्र राशि के दुरुपयोग के आरोप में दिल्ली से गिरफ्तार किया था। गोखले पर भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी), 406 (आपराधिक विश्वासघात) और 467 (जालसाजी) के तहत आरोप लगाए गए हैं।