
नासिक : (Nashik) नासिक की एक जिला अदालत (district court in Nashik) ने महिलाओं के यौन शोषण के आठवें मामले में आरोपी ढोंगी बाबा अशोक खरात (Ashok Kharat) की पुलिस रिमांड याचिका खारिज करते हुए उसे 12 मई तक न्यायिक हिरासत (जेल) में भेज दिया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बी.एन. इचपुरानी के (Chief Judicial Magistrate B.N. Ichpurani) समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई पेशी के दौरान, विशेष जांच दल (एसआईटी) (Special Investigation Team) ने पारिवारिक समस्याओं के समाधान के नाम पर एक महिला का शोषण करने के नए मामले में खरात की कस्टडी मांगी थी। हालांकि, बचाव पक्ष के इस तर्क को स्वीकार करते हुए कि पुलिस हर बार हिरासत के लिए एक जैसे ही आधार पेश कर रही है, अदालत ने पुलिस रिमांड की मांग ठुकरा दी। दुष्कर्म और धोखाधड़ी के एक दर्जन मामलों का सामना कर रहा खरात फिलहाल सातवें मामले में पहले से ही जेल में है और एसआईटी अब नौवें मामले में उसकी हिरासत प्राप्त करने के लिए शुक्रवार को पुनः प्रयास करेगी।


