मुंबई : (Mumbai) बाॅम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (Nationalist Congress Party) (राकांपा) अजीत पवार गुट की ओर से दाखिल विधायक अयोग्यता मामले की याचिका की सुनवाई करते हुए विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को नोटिस जारी किया है। इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट की खंडपीठ ने 14 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया है।
जानकारी के अनुसार राकांपा अजीत पवार गुट ने शरद पवार गुट के 10 विधायकों को अयोग्य नहीं ठहराने वाले स्पीकर के फैसले को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसकी सुनवाई बुधवार को न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी और न्यायमूर्ति फिरदोश पूनीवाला की खंडपीठ के समक्ष हुई। अजीत पवार की ओर से याचिका में कहा गया है कि अध्यक्ष नार्वेकर ने उनकी पार्टी को ही असली राकांपा पार्टी होने का निर्णय दिया है लेकिन अध्यक्ष ने उनकी ओर से शरद पवार गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। इस पर खंडपीठ ने इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, महाराष्ट्र विधानमंडल सचिवालय के साथ ही शरद पवार गुट के दस विधायकों को नोटिस जारी किया और सभी उत्तरदाताओं को याचिकाओं पर अपने हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया। अब इस मामले की सुनवाई 14 मार्च को होगी।


