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MUMBAI : बंबई उच्च न्यायालय ने सैनेटरी नेपकीन से संबंधित निविदा को लेकर दायर याचिका खारिज की

मुंबई: (MUMBAI) बंबई उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें सरकारी स्कूलों की लड़कियों के लिए सैनेटरी नैपकीन खरीदने के वास्ते महाराष्ट्र सरकार की ओर से जारी निविदा की कुछ शर्तों पर आपत्ति जताई गई थी।कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एस वी गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति संदीप मारणे ने एक स्टार्ट-अप के 69 वर्षीय मालिक की ओर से दायर याचिका का निपटान कर दिया। इस याचिका में 9940 शासकीय स्कूलों में सैनेटरी नेपकीन की आपूर्ति करने के लिए सरकार की ओर से जारी निविदा में लगाई गई कुछ शर्तों को चुनौती दी गई थी।

अदालत ने कहा, “ स्कूली लड़कियों की सुरक्षा और स्वच्छता अहम है और इस मकसद के लिए गुणवत्ता बरकरार रखी जानी चाहिए। हमें निविदा की शर्तों में कुछ भी गलत नजर नहीं आता।”निविदा में शर्त है कि बोलीकर्ता को सैनेटरी नेपकीन की आपूर्ति में तीन साल का अनुभव हो और उसका कारोबार सालाना 12 करोड़ रुपये का हो।अतिरिक्त सरकारी वकील बीवी सामंत ने अदालत को बताया कि निविदा में यह सुनिश्चित करने के लिए शर्तें लगाई गई हैं कि उत्पाद की गुणवत्ता बनी रहे।

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