Mumbai : बॉम्बे हाई कोर्ट ने चार्टर्ड अकाउंटेंट व्योमेश शाह को विदेश जाने की अनुमति नहीं दी, याचिका खारिज

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कोर्ट ने कहा, सही समय पर गिरफ्तारी न होने से ही मोदी, माल्या और चोकसी हुए थे फरार
मुंबई : (Mumbai)
बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने शुक्रवार को चार्टर्ड अकाउंटेंट व्योमेश शाह (Chartered Accountant Vyomesh Shah) की विदेश जाने की अनुमति की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी है। इस याचिका की सुनवाई के वक्त हाई कोर्ट ने कहा कि सही समय पर गिरफ्तार न होने से ही मोदी, माल्या और चौकसी फरार हो गए थे।

चार्टर्ड अकाउंट व्योमेश शाह पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। शाह को बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में एक प्रॉपर्टी डीलर को पिछले साल जेएंडके बैंक को 100 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में व्योमेश शाह को कोर्ट ने सशर्त जमानत दी है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि वे बिना कोर्ट की अनुमति से विदेश नहीं जा सकते हैं। शाह को व्यवसाय के सिलसिले में अक्सर विदेश जाना पड़ता है। इसी वजह से शाह ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करके विदेश जाने की अनुमति मांगी थी।

इस याचिका की सुनवाई शुक्रवार को न्यायाधीश एमजी देशपांडे ने समक्ष हुई। वकीलों की जिरह सुनने के बाद कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अगर विदेश जाने की छूट दी गई तो उद्योगपति मोदी, माल्या और चोकसी की तरह शाह का भी हाल होगा। न्यायाधीश एमजी देशपांडे ने यह भी कहा कि सही समय पर गिरफ्तार करने में जांच प्रणाली की विफलता के कारण नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चोकसी विदेश भागने में सफल रहे।