मुंबई : शिवसेना (यूबीटी) समूह के नेता संजय राउत मानहानि मामले में मंगलवार को मझगांव मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने कोर्ट में उपस्थित न होने पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक नीतेश नारायण राणे के विरुद्ध 15 हजार रुपये का जमानती वारंट जारी करते हुए 15 दिसंबर को कोर्ट में उपस्थित रहने का आदेश जारी किया है। इस मामले की सुनवाई कोर्ट ने 15 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया है।
जानकारी के अनुसार नीतेश राणे ने मई महीने में संजय राउत को सांप बताते हुए कहा था कि वह दस जून को राकांपा में शामिल हो जाएगा। इसी वजह से संजय राउत ने नीतेश राणे के विरुद्ध मानहानि का मुकदमा मझगांव कोर्ट में दायर किया। इसी मामले की आज सुनवाई हो रही थी लेकिन नीतेश राणे आज कोर्ट में हाजिर नहीं हुए थे। इसी वजह से संजय राउत ने कोर्ट से नीतेश राणे के विरुद्ध जमानती वारंट जारी करने की मांग की थी। इसके बाद कोर्ट ने नीतेश राणे के विरुद्ध पंद्रह हजार रुपये का जमानती वारंट जारी किया है।