मुंबई : (Mumbai) ठाणे शहर में पांच पाखडी के निकट रायगढ़ गली (Raigad Gali near Panch Pakhadi in Thane city) में एक नाबालिग से दुष्कर्म कर लगातार आठ माह तक जान से मारने की धमकी देकर यौन शोषण करने और बलात गर्भपात कराने पर ठाणे जिला और सत्र न्यायाधीश माननीय देशमुख ने आरोपी और बलात्कारी 28 वर्षीय आकाश मारुति हटकर को दस साल के कठोर कारावास की सजा तथा पचास हजार रुपए के आर्थिक दंड की सजा सुनाई है।जुर्माना अदा नहीं करने पर एक वर्ष की जेल की सजा और भुगताना होगी।
ठाणे पुलिस आयुक्त पीआरओ शैलेश साल्वी (Thane Police Commissioner PRO Shailesh Salvi) ने आज बताया कि ठाणे शहर के पांच पाखडी की रायगढ़ गली में हुआ यह मामला आठ से नौ वर्ष पुराना है।जब 28वर्षीय आकाश मारुति हटकर ने नाबालिग के साथ न केवल दुष्कर्म किया था बल्कि जुलाई 2016से फरबरी 1017 के बीच लगातार जान से मारने की धमकी देकर यौन संबंध बनाए थे।
इसी बीच नाबालिग के गर्भवती होने पर उल्हासनगर में बदनामी का डर दिखाकर गर्भपात भी कराया था।गर्भपात कराने में बलात्कारी आकाश मारुति हटकर की मां रेखा मारुति हटकर ने भी नाबालिग लड़की पर उल्हासनगर में गर्भपात कराने पर दबाव बनाया था।
ठाणे पुलिस ने इस मामले में आकाश मारुति हटकर और उनकी मां रेखा मारुति हटकर को गिरफ्तार भी किया था।
इस मामले में जांच अधिकारी पुलिस निरीक्षक प्रकाश पाटील ने साक्ष्य पेश किए थे
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