spot_img

Mathura : तीन आरोपितों की 91.37 करोड़ की बेनामी संपत्ति कुर्क

मथुरा : संगठित गिरोह बनाकर आपराधिक तरीके से अर्जित की गई हरियाणा के नूंह जिले के गांव पल्ला के रहने वाले इमरान खान की 91 करोड़ 37 लाख 89 हजार की बेनामी संपत्ति कुर्क की गई है। पुलिस की सबसे बड़ी कुर्की की कार्रवाई की गई है, जिसे थाना जैंत पुलिस ने किया है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडेय ने रविवार शाम ने बताया कि तीन अपराधियों ने एक गिरोह बनाकर अवैध तरीके से संपत्ति बना ली थी। जिला और पुलिस प्रशासन ने इन संपत्तियों को चिन्हित कर कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी कार्यालय भेजा गया। डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने संपत्ति को कुर्क करने के आदेश जारी कर दिए।

इसी के तहत रविवार को क्षेत्राधिकारी सदर प्रवीण मालिक की अगुवाई में गैंगस्टर एक्ट संबंधित शातिर अभियुक्त गांव पल्ला निवासी इमरान खान, मोहम्मद समी आलम और एक महिला आरोपित है। इन लोगों ने गिरोह बनाकर अवैध तरीके से कुल 46 संपत्तियां खरीदी थीं, जिसे कुर्क कर लिया गया है।

एसएसपी ने बताया कि बेनामी सम्पत्ति फर्जी रूप से छल-कपटकर कूटरचित दस्तावेज दिखाकर व तैयार कर प्लॉट बेचकर, बुकिंग कर अवैध रूप से अर्जित की गई थी। आरोपित इमरान खान और महिला अपराधी ने 20 जनवरी को एक मुकदमा में न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया था। मोहम्मद समी आलम को गिरफ्तार कर लिया गया था। आरोपितों के खिलाफ हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में छह से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। पिछले साल इसी गैंग ने वृंदावन में कुंभ क्षेत्र में फर्जी नक्शा बनाकर जमीन की बिक्री थी। कुर्क गई सपंत्ति में दुकान, गाड़ियां और प्लॉट भी शामिल हैं।

Kolkata : अब कलकत्ता हाईकोर्ट की विशेष डिवीजन बेंच में होगी आरजी कर मामले की सुनवाई

कोलकाता : (Kolkata) आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (RG Kar Medical College and Hospital) की छात्रा-चिकित्सक से दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई...

Explore our articles