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Kolkata : फिर सख्त तेवर में जस्टिस गांगुली, ईसीएल पर लगाया छह लाख का जुर्माना

कोलकाता : कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली अपने पुराने तेवर में हैं। मंगलवार को उन्होंने ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड (ईसीएल) पर छह लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। ये रुपये ईसीएल के चेयरमैन और जनरल मैनेजर को 10 दिनों के भीतर कोर्ट में जमा करने को कहा गया है। रजिस्ट्रार जनरल के पास ये रुपये जमा होने हैं। इसके अलावा ईसीएल के अंतर्गत संचालित स्कूलों में शिक्षकों का वेतन कितने दिनों का और कितना बकाया है यह दो दिनों के अंदर बताना होगा।

दरअसल ईसीएल के अंतर्गत झारखंड में नौ और पश्चिम बंगाल में सात स्कूल हैं। इन स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों में जिन्होंने बीएड किया है उन्हें सात हजार रुपये महीने और जिन्होंने स्नातक डिग्री पर नौकरी हासिल की है उन्हें 5500 रुपये महीने वेतन दिए जाते हैं। इसके अलावा उससे कम शैक्षणिक योग्यता वाले शिक्षकों को पांच हजार रुपये महीने दिए जाते हैं। आरोप है कि ईसीएल इन शिक्षकों को मन मुताबिक वेतन दे रहा है और वह भी समय पर नहीं मिल रहा। स्कूलों का भी ढांचागत विकास नहीं किया जा रहा और मरम्मत आदि के लिए भी कई बार आवेदन के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हो रही। आरोप लगे हैं कि इन स्कूलों को बंद करने की साजिश रची गई है जिसके खिलाफ 44 शिक्षकों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उनका दावा है कि एक साल से अधिक समय से उनका वेतन नहीं मिला है। इसी मामले की सुनवाई मंगलवार को हुई जिस दौरान जस्टिस गांगुली ने उक्त आदेश दिया है।

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