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kathmandu : नेपाल के आमचुनाव में भारतीय नंबर प्लेट के वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध

काठमांडू : (kathmandu) नेपाल के निर्वाचन आयोग (Nepal’s Election Commission) ने आम चुनाव में भारतीय वाहनों के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेपाल में आगामी 5 मार्च, 2026 को प्रतिनिधि सभा के चुनाव है। आयोग ने आचार संहिता में कहा कि भारत सहित किसी भी विदेशी नंबर प्लेट वाले वाहनों को किसी भी परिस्थिति में अनुमति नहीं दी जाएगी। राजनीतिक दल केवल निर्धारित प्रक्रिया के तहत स्वीकृत संख्या और प्रकार के वाहन ही उपयोग कर सकेंगे तथा वाहनों के स्वरूप में किसी प्रकार का परिवर्तन प्रतिबंधित रहेगा।

आचार संहिता के अनुसार, (code of conduct) उम्मीदवारों को बिना पूर्व अनुमति के प्रचार के लिए वाहन इस्तेमाल करने या वाहनों पर प्रचार सामग्री प्रदर्शित करने की अनुमति नहीं होगी। बिना अनुमति उपयोग किए गए वाहनों और भारतीय साइट विदेशी नंबर प्लेट के वाहनों को जब्त किया जाएगा और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यातायात पुलिस या अन्य सुरक्षा निकाय ऐसे वाहनों को जब्त कर जिला आचार संहिता स्वीकृति समिति को रिपोर्ट करने के लिए अधिकृत होंगे।

निर्वाचन अधिकारी की अनुमति से कोई भी उम्मीदवार आयोग द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार, संबंधित निर्वाचन क्षेत्र या उम्मीदवार के ठहराव स्थल पर अधिकतम दो दोपहिया, तिपहिया या चारपहिया (विद्युत या यांत्रिक) वाहन इस्तेमाल कर सकेगा। जिन क्षेत्रों में वाहनों की अनुमति नहीं है, वहां अधिकतम चार घोड़ों के उपयोग की अनुमति होगी। हालांकि, निर्वाचन अधिकारी की अनुमति से उन मतदाताओं को छूट दी जा सकती है, जो पैदल चलने में असमर्थ हैं। इसमें गर्भवती और प्रसवोत्तर महिलाएं, छोटे बच्चों को साथ ले जाने वाली महिलाएं, अनाथ, दिव्यांग व्यक्ति और वरिष्ठ नागरिक शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, आचार संहिता में राजनीतिक दलों को अपने मुख्य प्रचारक का नाम आयोग को प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया है। आयोग द्वारा अधिकृत मुख्य प्रचारकों को ही चुनाव प्रचार के लिए हेलीकॉप्टर उपयोग करने की अनुमति होगी।

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