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Jaisalmer: जैसलमेर में होटल और गेस्ट हाउस संचालकों को पर्यटकों की जानकारी संधारित करनी होगी

जैसलमेर:(Jaisalmer) विश्व विख्यात पर्यटन स्थल होने के कारण जैसलमेर जिले में बहुत अधिक संख्या में देशी-विदेशी पर्यटकों का आवागमन हो रहा है। जैसलमेर जिला देश के सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण व संवेदनशील क्षेत्रों में से एक है। जिले के होटल, गेस्ट हाउस और रिसोर्ट आदि में देशी-विदेशी पर्यटकों का पूर्ण रिकॉर्ड रखा जाना अति आवश्यक है। विशेषकर किसी विदेशी नागरिक के प्रवेश करने के 24 घण्टे के अन्दर होटल-गेस्ट हाउस के संचालक द्वारा भारत सरकार की वेबसाईट www.boi.gov.in पर उसके नाम से इश्यू की हुई आई.डी व पासवर्ड का उपयोग कर विदेशी नागरिक का सी-फॉर्म भरना आवश्यक है। ऐसा नहीं करने पर सम्बन्धित होटल-गेस्ट हाउस के संचालक पर विदेशी अधिनियम 1946 के तहत कानूनी कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है। इस संबंध में जिले के सभी होटल, गेस्ट हाउस संचालकों को सख्त हिदायत दी गई है कि उनके यहां रुकने वाले देशी पर्यटकों के समुचित आई.डी. प्रूफ आदि लेकर रजिस्टर में उसकी सम्पूर्ण प्रविष्ठि करेंगे तथा विदेशी नागरिक के प्रवेश के चौबीस घण्टे के अन्दर उसका सी-फॉर्म आवश्यक रूप से भरना सुनिश्चित करेंगे।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीआईडी (बीआई) देवाराम चौधरी ने बताया की यदि होटल, गेस्ट हाउस संचालकों द्वारा आई.डी. व पासवर्ड इश्यू नहीं करवाया गया है अथवा पूर्व में इश्यू आई.डी. व पासवर्ड का उपयोग करने में कोई तकनीकी समस्या आ रही है तो कार्यालय में आकर आई.डी. व पासवर्ड समस्या का निराकरण करवा सकते है। उन्होंने बताया की इसी क्रम में जिले के सभी होटल, गेस्ट हाउस संचालकों में जाकर उनके रिकॉर्ड को चैक करने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया है।

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