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Jaipur : महिला एसआई से दुष्कर्म के अभियुक्त बर्खास्त एसआई को दस साल की कैद

जयपुर : पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 महानगर प्रथम ने महिला एसआई से मारपीट और दुष्कर्म करने के अभियुक्त बर्खास्त एसआई अशोक कुमार को दस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 51 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि पीडिता में दुष्कर्म के संबंध में साक्ष्य पेश किए हैं और उसके बयानों पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है।

पीडिता के अधिवक्ता दीपक चौहान ने बताया कि पीडिता ने 17 अप्रैल 2018 को जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि बीती 5 अप्रैल को उसके बैच के निलंबित एसआई अशोक कुमार ने उसे फोन कर आर्थिक मदद मांगी, लेकिन उसने मना कर दिया। इस पर अशोक ने वापस फोन किया तो उसने कलेक्ट्री जाकर उसे ढाई हजार रुपये दे दिए। इस दौरान अभियुक्त ने कहा कि उसके खिलाफ प्रताप नगर पुलिस थाने में मामला दर्ज है और इसका अनुसंधान उनके बैच के ही एसआई के पास है। इसके साथ ही अभियुक्त ने उसके खिलाफ दर्ज केस के अनुसंधान अधिकारी की तैनाती बस्सी थाने में बताकर पीडिता को अपने साथ ले गया। इस दौरान रास्ते में अभियुक्त ने कानोता के पास गाडी एक गली में घुमा ली। पीडिता के पूछने पर अभियुक्त ने जांच अधिकारी को कुछ दस्तावेज देने की बात कही। वहीं जब वह मकान के अंदर गई तो अभियुक्त ने उससे उसके गले व कानों के गहने मांगे और मना करने पर मारपीट की। इस दौरान अभियुक्त ने सिर पर डंडा मारकर बेहोश कर दिया। होश आने पर कमरा बाहर से बंद मिला। इस पर पीडिता ने फोन कर परिजनों को घटना की जानकारी दी। इस पर पीडिता के पिता और भाई ने आकर उसे वहां से निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया।

New Delhi : युवा कार्तिक की तारीफ में गायकवाड़ बोले- उसमें हर परिस्थिति में ढलने की है काबिलियत

नई दिल्ली : (New Delhi) चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के कप्तान रुतुराज गायकवाड़ (Chennai Super Kings (CSK) captain Ruturaj Gaikwad) ने युवा खिलाड़ी कार्तिक...

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