Hooghly : अदालत के आदेश को विकृत करने के आरोप में प्रौढ़ गिरफ्तार

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हुगली : पार्षद के हाथ से दुकान का मालिकाना हक वापस पाने के लिए मालिक ने काफी कोशिश की। लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। लेकिन अदालत के फैसले को विकृत करने के आरोप में पुलिस ने मालिक को गिरफ्तार कर लिया। घटना शनिवार को हुगली जिले के कोन्नगर में हुई। आरोपित का नाम गोबिंद चौधरी है। इस दिन उसे उत्तरपाड़ा थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

घटना दुकान के मालिकाना हक के इर्द-गिर्द घूमती है। दरअसल, कुछ साल पहले हुगली जिले के कोननगर नगरपालिका के वार्ड नंबर-16 के पार्षद सुभाशीष चौधरी ने वार्ड नंबर-15 निवासी गोबिंद चौधरी से एक दुकान किराए पर लिया था। दुकान के मालिक ने दावा किया कि अनुबंध खत्म होने के बावजूद, पार्षद ने दुकान पर अवैध रूप से कब्जा किए रखा। मामला कोर्ट तक पहुंच गया।

इसी बीच पांच सितंबर को अचानक गोविंदबाबू ने दुकान के बाहर मजिस्ट्रेट का नोटिस चिपका दिया और दुकान के अंदर का सारा सामान बाहर फेंक दिया। इसके बाद पार्षद ने गोविंदा बाबू के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज करवाई।

सुभाशीष चौधरी ने आरोप लगाया कि मजिस्ट्रेट का आदेश, जिसका दुकान मालिक इस्तेमाल करते हुए जबरन दुकान खाली कराई थी, वह फर्जी था। इतना ही नहीं गोविंद ने कोर्ट के फैसले की कॉपी के साथ भी छेड़छाड़ की। कुछ माह पहले ही पार्षद ने दुकान की चाबी दुकान के मालिक को सौंप दी थी। दुकान मालिक गोबिंद चौधरी ने उन्हें सार्वजनिक रूप से बदनाम करने के लिए यह तरीका अपनाया।

खबर लिखे जाने तक घटना के संबंध में दुकान मालिक गोबिंद चौधरी के परिजनों से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी है। शनिवार को आरोपित को श्रीरामपुर अदालत में पेश किया गया, तो अदालत ने उसे 14 दिनों की जेल हिरासत में भेजने का आदेश दिया।