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Gwalior : लोकसभा चुनावः ग्वालियर में नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने से संबंधित व्यवस्थाएं पूर्ण

जिला निर्वाचन अधिकारी ने लिया जायजा

ग्वालियर : ग्वालियर संसदीय क्षेत्र के लिए नाम निर्देशन पत्र की प्रक्रिया ग्वालियर कलेक्ट्रेट में संपादित होगी। इसकी सभी तैयारियाँ लगभग पूर्ण हो गई हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रुचिका चौहान ने रिटर्निंग अधिकारी कक्ष सहित नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने से संबंधित सभी व्यवस्थाओं का बुधवार को जायजा लिया। इस अवसर पर उन्होंने निर्देश दिए कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का अक्षरश: पालन कर नाम निर्देशन की प्रक्रिया सम्पन्न कराएँ।

उन्होंने रिटर्निंग अधिकारी कक्ष से 100 मीटर की परिधि, अभ्यर्थियों व उनके प्रस्तावकों की प्रवेश व्यवस्था, नाम निर्देशन पत्र के प्रारूप प्रदान करने एवं निक्षेप राशि जमा करने के लिये निर्धारित काउण्टर इत्यादि का बारीकी से जायजा लिया। साथ ही कहा कि कलेक्ट्रेट परिसर में पर्याप्त दिशा सूचक साइनेज व बैनर लगाएँ, जिससे अभ्यर्थी सुविधाजनक तरीके से रिटर्निंग अधिकारी कक्ष के कार्यालय में पहुँच सकें। जिला निर्वाचन अधिकारी ने नाम निर्देशन पत्र की प्रक्रिया के दौरान आचार संहिता का कड़ाई से पालन कराने पर जोर दिया। निरीक्षण के दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव जैन, एआरओ अशोक चौहान व अतुल सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे।

शुक्रवार जारी होगी निर्वाचन की अधिसूचना

ग्वालियर संसदीय क्षेत्र क्रमांक-03 से लोकसभा सदस्य चुनने के लिये निर्वाचन की अधिसूचना शुक्रवार, 12 अप्रैल को जारी की जायेगी। रिटर्निंग अधिकारी रुचिका चौहान द्वारा इस दिन प्रात: 11 बजे निर्वाचन की सूचना जारी की जायेगी। इसी के साथ ही उम्मीदवार अपनी नामजदगी के लिये नाम-निर्देशन पत्र दाखिल कर सकेंगे।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के तहत नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के लिये प्रात: 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। शासकीय अवकाश दिवसों 13, 14 एवं 17 अप्रैल को छोड़कर 19 अप्रैल 2024 तक नाम निर्देशन पत्र भरे जा सकेंगे। नाम-निर्देशन पत्रों की संवीक्षा (जाँच) 20 अप्रैल को होगी और 22 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। मतदान 7 मई को होगा। मतों की गिनती 4 जून 2024 को होगी।

कलेक्ट्रेट ग्वालियर में भूतल पर स्थित रिटर्निंग ऑफीसर कार्यालय अर्थात कलेक्टर न्यायालय के कक्ष में नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किए जायेंगे। नाम निर्देशन पत्र के प्रारूप 12 अप्रैल को प्रात: 11 बजे से रिटर्निंग ऑफीसर कार्यालय के बाहर स्थित नियत काउण्टर से प्राप्त किए जा सकेंगे। अभ्यर्थियों व उनके प्रस्तावकों द्वारा भूतल स्थित कलेक्टर न्यायालय के कक्ष में नियत काउण्टर पर नगद निक्षेप राशि जमा की जा सकेगी। साथ ही नेट बैंकिंग का उपयोग कर ऑनलाइन भी निक्षेप राशि जमा की जा सकेगी।

आरओ कक्ष में उम्मीदवार समेत केवल पांच लोगों को प्रवेश की इजाजत

रिटर्निंग अधिकारी (आरओ) कार्यालय में नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय उम्मीदवार समेत अधिकतम पांच लोगों को प्रवेश की इजाजत दी जायेगी । नामांकन पत्र, उम्मीदवार द्वारा खुद अथवा उसके प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत किया जा सकेगा । एक उम्मीदवार द्वारा अधिकतम चार नामांकन पत्र भरे जा सकते हैं।

कलेक्ट्रेट बाउण्ड्रीवॉल का मुख्य द्वार है 100 मीटर की सीमा

रिटर्निंग ऑफीसर के कार्यालय से 100 मीटर की दूरी कलेक्टर कार्यालय के बाउण्ड्रीवॉल का मुख्य प्रवेश द्वार रहेगा। नामांकन के लिए आने वाले अभ्यर्थियों की रैली व उनके समर्थकों का प्रवेश इस प्रवेश द्वार के अंदर प्रतिबंधित रहेगा। 100 मीटर की परिधि के भीतर अभ्यर्थी को अधिकतम तीन वाहन की अनुमति रहेगी। साथ ही इन वाहनों में अभ्यर्थी सहित कुल पाँच व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति दी जायेगी।

मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दलों के उम्मीदवार के लिये ग्वालियर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का एक ही मतदाता उसका प्रस्तावक बन सकता है। यदि उम्मीदवार किसी पंजीकृत पर गैर मान्यता प्राप्त दल अथवा निर्दलीय है तो उसके लिये प्रस्तावकों की संख्या 10 निर्धारित की गई है । सभी प्रस्तावकों को ग्वालियर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होना जरूरी है। नाम निर्देशन पत्र में उल्लेखित सभी प्रस्तावकों का रिटर्निंग ऑफीसर के कक्ष में उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है। नामांकन पत्र निर्धारित फार्म (2-क) में भरे जायेंगे। शपथ पत्र का प्रारूप, चुनाव संचालन नियम और आयोग के दिशा निर्देश की प्रतियां भी उम्मीदवारों को दी जाएंगी।

ऑनलाइन नाम निर्देशन पत्र भरने की सुविधा

अभ्यर्थी सुविधा पोर्टल का उपयोग कर ऑनलाइन नाम निर्देशन पत्र भर सकते हैं, लेकिन अभ्यर्थी या उसके प्रस्तावक को नियत अवधि के भीतर ऑनलाइन भरे गए फॉर्म की प्रति को आवश्यक अभिलेखों के साथ रिटर्निंग ऑफीसर के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

एक दिन पहले अलग से खाता खुलवाना अनिवार्य

नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने से एक दिन पहले तक अभ्यर्थी को बैंक में पृथक से खाता खुलवाना अनिवार्य है। यह खाता अभ्यर्थी एवं उसके निर्वाचन अभिकर्ता के संयुक्त नाम से खोला जा सकता है। इस बैंक खाते का उपयोग सिर्फ निर्वाचन व्यय कार्य के लिये ही किया जा सकेगा।

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