-गुजरात हाउसिंग बोर्ड तथा स्लम क्लियरेंस सेल की योजनाओं में लागू, सरकार के फैसला से रीडेवलपमेंट प्रक्रिया को गति मिलेगी
गांधीनगर : गुजरात सरकार ने गुजरात हाउसिंग तथा स्लम क्लियरेंस सेल की योजनाओं में ‘मुख्यमंत्री प्रोत्साहक मुआवज़ा योजना’ के अंतर्गत 31 दिसम्बर, 2024 तक 100 प्रतिशत पैनल्टी माफ़ी देने का जनहितकारी निर्णय किया है।
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अधिक से अधिक लाभार्थी लाभ ले सकें, इस उद्देश्य से संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए बाक़ी किस्तों की राशि का भुगतान किए जाने पर 100 प्रतिशत पैनल्टी माफ़ी की योजना ‘मुख्यमंत्री प्रोत्साहक मुआवज़ा योजना’ को 31 मार्च, 2024 तक के लिए घोषित किया है।
मुख्यमंत्री के इस निर्णय से गुजरात हाउसिंग बोर्ड तथा स्लम क्लियरेंस सेल की पुरानी योजनाओं में बाक़ी रहे लाभार्थियों के परिवारजनों को भी लाभ मिल सकेगा। इतना ही नहीं, समयसीमा में किस्त का भुगतान न कर पाने वाले लाभार्थियों के लिए भी वार्षिक 8 प्रतिशत ब्याज दर पर पैनल्टी के प्रावधान के कारण बक़ाया पैनल्टी के ब्याज में भी कमी करने का अभूतपूर्व निर्णय मुख्यमंत्री ने किया है। सरकार के इस निर्णय से गुजरात हाउसिंग बोर्ड बक़ाया किस्त की वसूली कर सकेगा और नए आवासों के आयोजन के लिए आर्थिक गति मिलेगी। इसके अतिरिक्त, मकान धारकों को पैनल्टी माफ़ी मिलने से वे किस्त की राशि का भुगतान कर अपने स्वामित्व का दस्तावेज़ करवा सकेंगे। इसके परिणामस्वरूप हाउसिंग बोर्ड के पुराने मकानों का रीडेवलपमेंट भी शुरू किया जा सकेगा।