Delhi Violence : देवांगना कलीता की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस, अगली सुनवाई 17 जनवरी को

0
101

नई दिल्ली : (New Delhi) दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने दिल्ली हिंसा के मामले में पिंजरा तोड़ संगठन की सदस्य देवांगन कलीता की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। उन्होंने जाफराबाद में 23 फरवरी, 2020 को नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हुए प्रदर्शन के वीडियो फुटेज की कॉपी मांगी है। जस्टिस अमित बंसल की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 17 जनवरी को करने का आदेश दिया।

याचिका में देवांगन कलीता ने कहा है कि पुलिस ने इस मामले में अंतिम रिपोर्ट दाखिल कर दी है, उसके बावजूद उसे इलेक्ट्रॉनिक तथ्य उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। कलीता पिंजरा तोड़ संगठन से जुड़ी कलीता पर 22 फरवरी, 2020 को जाफराबाद मेट्रो स्टेशन (Jaffrabad metro station) के पास सड़क जाम करने के लिए लोगों को उकसाने का आरोप है। कलीता को यूएपीए के मामले में जमानत मिल चुकी है। उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में 53 लोग मारे गए थे और करीब दो सौ लोग घायल हो गए थे।