Chandigarh : घर से मतदान के लिए बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं को भरना होगा 12-डी फॉर्म

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अधिसूचना जारी होने के पांच में रिटर्निंग अधिकारी को करना होगा आवेदन

चंडीगढ़ : लोकसभा आम चुनाव के मतदाताओं को विशेष सुविधाएं प्रदान करते हुए मतदान प्रक्रिया में सहभागी बनाने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से 40 प्रतिशत या उससे अधिक प्रतिशत रखने वाले दिव्यांग व्यक्ति व 85 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग को घर से मतदान करने की वैकल्पिक सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है।

उन्होंने बताया कि 40 प्रतिशत दिव्यांग व्यक्ति व 85 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग को घर से मतदान करने के लिए फार्म-12 डी भरकर अपनी सहमति देते हुए अधिसूचना जारी होने के पांच दिन के भीतर रिटर्निंग अधिकारी को आवेदन करना होगा। ऐसे में कोई भी उपरोक्त व्यक्ति मतदान से अछूता ना रहे इसके लिए सभी बीएलओ को घर घर जाकर फार्म 12-डी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। फार्म भरने के बाद बीएलओ मतदाताओं के घर से फार्म-12 डी प्राप्त भी करेगा।

अगर कोई व्यक्ति बूथ पर जाकर मतदान करना चाहता है तो उसे फार्म-12 डी भरकर देने को आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बताया कि दिव्यांग मतदाताओं को दिव्यांगता प्रमाण पत्र की एक प्रति जमा करवानी होगी। उम्मीदवारों को ऐसे निर्वाचकों की एक सूची भी प्रदान की जाएगी, यदि वे प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए अपने प्रतिनिधियों को नियुक्त करना चाहते हैं। मतदान अधिकारियों की टीम मतदाता का वोट लेने के लिए उसके पते पर पहुंचेगी। मतदाताओं को उनके दौरे के बारे में पहले से ही सूचित कर दिया जाएगा।