चंडीगढ़ : पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने शुक्रवार को एक याचिका पर फैसला करते हुए ड्रग्स तस्करी में आरोपित जगदीश सिंह भोला को अपनी मां की अंतिम रस्मों में शामिल होने के लिए 19 जून तक अंतरिम जमानत दे दी है।
दरअसल, जगदीश भोला एक इंटरनेशनल रेसलर रहा है और अर्जुन अवॉर्ड विजेता भी है। पंजाब पुलिस में वह डीएसपी के पद पर भर्ती हुआ था। बाद में भोला के खिलाफ वर्ष 2013 में 6 हजार करोड़ के सिंथेटिक ड्रग में शामिल होने का मामला सामने आया था। जांच में पता चला कि वही ड्रग्स तस्करी का मास्टरमाइंड था। भोला को ड्रग्स केस में सजा हो चुकी है। इसके बाद से वह जेल में अपनी सजा काट रहा है।
इंटरनेशनल रेसलर भोला की मां का 8 जून को देहांत हो गया। उसने धार्मिक रस्में पूरी करने और मां की अस्थियां विसर्जन के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट ने भोला को आज से 18 जून तक श्री कीरतपुर साहिब में अखंड पाठ के भोग और 19 जून को अस्थियां विसर्जन में शामिल होने की इजाजत दी है। उसे पुलिस हिरासत में रहते हुए सभी रस्में पूरी करनी होंगी। इसके लिए दो आईपीएस अधिकारियों, एक पुरुष व एक महिला अधिकारी को भोला की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बठिंडा के जिला उपायुक्त को भी निगरानी के आदेश दिए गए हैं।


