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New Delhi : अमेज़न को राहत, 202 करोड़ के जुर्माना को सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द

New Delhi: Relief for Amazon; Supreme Court Quashes ₹202 Crore Fine

नई दिल्ली : (New Delhi) उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण (National Company Law Appellate Tribunal) (NCLAT) के उस फैसले को खारिज कर दिया जिसमें फ्यूचर समूह के साथ अमेरिकी ई-कॉमर्स कंपनी अमेज़न के निवेश समझौते के निलंबन को बरकरार रखा गया था। उल्लेखनीय है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (Competition Commission of India) (CCI) ने अमेज़न के इस निवेश को रद्द कर दिया था, जिसके बाद कंपनी ने एनक्लैट में अपील की थी। एनक्लैट ने भी अमेज़न की इस अपील को रद्द कर दिया था।

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