
कोलकाता : (Kolkata) कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) ने टीएमसी नेता जहांगीर खान (TMC leader Jahangir Khan) को मिली अंतरिम राहत वापस ले ली है। अदालत ने उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई पर लगी रोक हटा दी है। अब जांच एजेंसियां मामले में आगे की कार्रवाई कर सकेंगी। यह सुनवाई जस्टिस सौगत भट्टाचार्य (Justice Sougata Bhattacharya) की एकल पीठ में हुई। इस फैसले के बाद अब जहांगीर खान के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया सामान्य तरीके से आगे बढ़ सकेगी। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने उपलब्ध तथ्यों और जांच से जुड़े पहलुओं पर विचार करने के बाद यह निर्णय सुनाया।


