
गुवाहाटी : (Guwahati) गौहाटी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पार्थिवज्योति सैकिया (Justice Parthivjyoti Saikia of the Gauhati High Court) की अदालत ने आज कांग्रेस नेता पवन खेड़ा (Congress leader Pawan Khera) की अग्रिम जमानत याचिका को रद्द कर दिया। आज सुबह 10.30 बजे यह निर्णय अदालत द्वारा दिया गया। उल्लेखनीय है कि गुरुवार को अदालत ने उनकी जमानत के फैसले को स्थगित रखा था। आज औपचारिक रूप से जमानत रद्द कर दी।
उल्लेखनीय है कि, पवन खेड़ा द्वारा असम विधानसभा चुनाव (Assam Assembly elections) के प्रचार अभियान के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा की पत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा के नाम पर 3 देशों के पासपोर्ट होने के बड़े आरोप लगाए गये थे, जिसके बाद मुख्यमंत्री की पत्नी ने अपराध अनुसंधान शाखा में शिकायत दर्ज करवाई थी। इस शिकायत के आधार पर खेड़ा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 175 (चुनाव संबंधी झूठी जानकारी), 35, 36, 318 (धोखाधड़ी), 338 (ठगी), 337 (अदालत के दस्तावेजों का सार्वजनिक पंजीकरण झूठा), 340 (जाली दस्तावेज़ को इलेक्ट्रॉनिक जानकारी के रूप में वास्तविक बताना), 352, 356 (मानहानि) के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था।
तेलंगाना उच्च न्यायालय (Telangana High Court) ने अग्रिम जमानत देने के बाद, सुप्रीम कोर्ट में असम सरकार के आवेदन के बाद, खेड़ा को असम के संबंधित अदालत में आवेदन देने का निर्देश दिया। अग्रिम जमानत के आवेदन की सुनवाई के बाद आज गौहाटी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पार्थिवज्योति सैकिया (Justice Parthivjyoti Saikia of the Gauhati High Court) की अदालत ने फैसला सुनाया।


