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New Delhi : उमर खालिद, शरजील इमाम को नहीं मिली जमानत

New Delhi: Umar Khalid, Sharjeel Imam Denied Bail

नई दिल्ली : (New Delhi) दिल्ली दंगों के मामले में सोमवार को उच्चतम न्यायालय ने उमर खालिद और शरजील इमाम (Umar Khalid and Sharjeel Imam) की जमानत याचिकाए खारिज कर दीं। इस पर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। भाजपा ने कहा कि उच्चतम न्यायालय का फैसला राहुल गांधी और कांग्रेस के पूरे इकोसिस्टम के लिए झटका है।

भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला (BJP spokesperson Shehzad Poonawalla) ने यहां पार्टी मुख्यालय में पत्रकार वार्ता में कहा कि आज उच्चतम न्यायालय का एक निर्णय आया है, जिसके बाद हमारे देश के टुकड़े-टुकड़े गैंग को बड़ा दुख और दर्द महसूस हो रहा है। पूनावाला ने कहा कि जिस प्रकार से उन्होंने ये कृत्य किए, ये दिखाता है कि जो दिल्ली में दंगे किए गए, वो दरअसल संयोग ही नहीं, सोचा समझा प्रयोग ही नहीं, बल्कि मैं तो कहूंगा कि ये हिंदू विरोध का और वोटबैंक फैक्टर का सबसे बड़ा उद्योग थे। उन्होंने कहा कि जो दंगे हुए वो पूरी तरह सुनियोजित थे।

उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय ने 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में आरोपितों उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत प्रथम दृष्टया मामला बनता है।हालांकि न्यायालय ने 5 अन्य आरोपितों को जमानत दे दी है।

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