spot_img

Rae Bareli : दिल्ली के पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती फ़रार घोषित

रायबरेली : (Rae Bareli) कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर दिल्ली के पूर्व विधि एवं कानून मंत्री सोमनाथ भारती (Former Delhi Law and Justice Minister Somnath Bharti) को रायबरेली के एमपी-एमएलए कोर्ट ने फरार घोषित करते हुए हाजिर होने के आदेश दिया है। पूर्व मंत्री के खिलाफ पहले एमपी-एमएलए कोर्ट से गैरजमानती वारंट जारी किया था।

शासकीय अधिवक्ता संदीप सिंह (Government Advocate Sandeep Singh) ने बताया कि पूर्व मंत्री के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र देकर वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई की अनुमति मांगी थी। न्यायालय ने कहा कि पत्रावली से स्पष्ट है कि आरोपित की ओर से जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है। पूर्व में उनके विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया जा चुका है। उसकी तामीली भी हो चुकी है। इसके बाद भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। अब आरोपित के विरुद्ध न्यायाधीश डाॅ. विवेक कुमार (Judge Dr. Vivek Kumar) ने गुरुवार को पुन: गैरजमानती वारंट व 82 सीआरपीसी की नोटिस जारी की है। अब इस मामले में अब अगली पेशी 13 नवंबर को होगी।

उल्लेखनीय है कि 2021 में पुलिस से अभद्रता के साथ ही अन्य आरोपों में पुलिस ने सोमनाथ भारती के विरुद्ध एफआइआर दर्ज कराई थी। इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA court) में शुरू हुई। पूर्व मंत्री पर आरोप तय होने हैं, बावजूद वह हाजिर नहीं हो रहे हैं। कोर्ट ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया था।

Explore our articles