नई दिल्ली : (New Delhi) दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट (Delhi’s Rouse Avenue Court) ने लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी की ओर से दाखिल पहली पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले पर फैसला टाल दिया है। स्पेशल जज विशाल गोगने ने ये आदेश दिया।
कोर्ट ने 17 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था। ईडी ने 6 अगस्त को इस मामले में पहली पूरक चार्जशीट दाखिल की थी। ईडी की चार्जशीट में ईडी ने 11 लोगों को आरोपित बनाया है। चार्जशीट में 96 दस्तावेजों को साक्ष्य के रूप में पेश किया गया है। छह जुलाई को कोर्ट ने ईडी को चार्जशीट दाखिल करने के लिए 6 अगस्त तक का समय दिया था जिसके बाद आज पहली पूरक चार्जशीट दाखिल की गयी।
छह जुलाई को सुनवाई के दौरान ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर ने कोर्ट में कहा था कि यह मामला काफी संवेदनशील है। उन्होंने कोर्ट को भरोसा दिया कि ईडी तय समय पर आरोप-पत्र दाखिल कर देगा। ईडी ने कहा था कि इस मामले में अभी भी जांच चल रही है। तब कोर्ट ने कहा था कि मामले में जांच पूरी करने के लिए एक समय सीमा होनी चाहिए।
सात मार्च को कोर्ट ने ईडी के मामले में राबड़ी देवी, मीसा भारती, हीमा यादव और हृदयानंद चौधरी को नियमित जमानत दी थी। इस मामले में कोर्ट ने 27 जनवरी को ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। नौ जनवरी को ईडी ने इस मामले में पहली चार्जशीट दाखिल की थी। ईडी ने इस मामले में अमित कात्याल को गिरफ्तार किया था।
इस मामले में ईडी के पहले सीबीआई ने केस दर्ज किया था। सीबीआई से जुड़े मामले में कोर्ट ने 4 अक्टूबर 2023 को बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को जमानत दी थी। कोर्ट ने 22 सितंबर 2023 को सीबीआई की ओर से दाखिल दूसरी चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। तीन जुलाई 2023 को सीबीआई ने पूरक चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने 27 फरवरी 2023 को इन तीनों समेत सभी आरोपितों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। सात अक्टूबर 2022 को लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई ने लालू यादव, राबड़ी और मीसा भारती समेत 16 आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।