New Delhi : एयर इंडिया पर डीजीसीए ने 80 लाख रुपये का लगाया जुर्माना

0
241

नई दिल्ली : नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने टाटा समूह की अगुवाई वाली एयरलाइन एयर इंडिया पर 80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। डीजीसीए ने उड़ान के वक्त नियमों का उल्लंघन करने पर यह कार्रवाई की है।

विमान नियामक डीजीसीए ने शुक्रवार को जारी एक बयान में कहा कि एयर इंडिया पर 80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना उड़ान सेवा अवधि सीमित करने और चालक दल के लिए थकान प्रबंधन प्रणाली से संबंधित मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए लगाया गया। एयरलाइन पर यह कार्रवाई जनवरी के ऑडिट में हुए कई खुलासों के बाद की गई है।

विमानन नियामक डीजीसीए ने जनवरी में एयर इंडिया का स्पॉट ऑडिट किए थे जिसकी चालक दल के लिए अल्ट्रा-लंबी दूरी की उड़ानों से पहले और बाद में जरूरी आराम न देने, लेओवर के दौरान जरूरी आराम न देने का मामला सामने आया था। रिपोर्टों और सबूतों के विश्लेषण से पता चला कि एयर इंडिया ने कुछ मामलों में 60 साल से अधिक उम्र के दोनों चालक दल के सदस्यों के साथ उड़ान भरी थी।

डीजीसीए के मुताबिक एयरलाइन ने चालक दल को पर्याप्त साप्ताहिक आराम तथा लंबी उड़ानों से पहले और बाद में पर्याप्त आराम देने में कोताही बरती। इसके बाद नियामक ने एक मार्च को एयरलाइन के उल्लंघनों के संबंध में एयर इंडिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। विमान नियामक ने इस नोटिस पर एयरलाइन के जवाब को संतोषजनक नहीं पाया।

उल्लेखनीय है कि इससे पहले डीजीसीए ने एयर इंडिया पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। उस दौरान एयरलाइंस को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। दरअसल 12 फरवरी को एयर इंडिया से यात्रा करने वाले 80 वर्षीय बुजुर्ग यात्री को व्हीलचेयर नहीं दी गई थी, जिससे उस बुजुर्ग यात्री की मृत्यु हो गई थी।