रांची : (Ranchi) जमीन घोटाला मामले में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (former Chief Minister Hemant Soren) की ओर से ईडी की विशेष अदालत ने 23 फरवरी से शुरू हो रहे झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने की दाखिल याचिका को खारिज कर दी है।
ईडी के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन की अदालत में गुरुवार को हेमंत सोरेन को बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति नहीं दी है। इससे पूर्व बुधवार को मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत में फैसला सुरक्षित रखा था। हेमंत सोरेन की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने बहस की थी। उनकी ओर से कोर्ट को बताया गया था कि बजट सत्र में मनी बिल पास होता है, इसलिए हेमंत सोरेन का रहना जरूरी है। ईदी की ओर से विशेष लोक अभियोजक शिव कुमार ने बहस की।
झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू होगा, जो दो मार्च तक चलेगा। हेमंत सोरेन अभी ईडी की न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में बंद है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले हेमंत सोरेन को विश्वास मत के दौरान सदन की कार्यवाही में एक दिन के लिए शामिल होने की अनुमति कोर्ट ने दी थी।


