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Jodhpur : संविदा पर लगे कार्मिक को हटाने पर हाईकोर्ट की रोक

जोधपुर : सरकार बदलने के साथ ही संविदा पर लगे टीचर को हटाने के शिक्षा विभाग के आदेश पर राजस्थान उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। इस टीचर को जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश पर लगाया गया था लेकिन प्रिंसिपल ने संविदा सेवा खत्म करने के आदेश जारी कर दिए। टीचर को स्वायत शासन विभाग के आदेश का हवाला देते हुए हटाया गया, जिस पर टीचर ने आपत्ति दर्ज कराते हुए उच्च न्यायालय में रिट लगा दी।

टीचर रमजान अली को सरकारी सीनियर सैकंडरी स्कूल गिन्नाणी पंवारसर में संविदा पर नियुक्ति प्राप्त की थी। वो पहले सरकारी सेवा में थे और सेवानिवृति के बाद फिर से काम शुरू किया था। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हटने के बाद भाजपा सरकार ने एक आदेश जारी कर संविदा पर लगे सभी कर्मचारियों को हटा दिया था। रमजान अली की सेवानिवृति 28 फरवरी 2022 को ग्रेड थर्ड लेवल टू (सामाजिक विज्ञान) के पद से हुई थी।

सेवानिवृति पश्चात एक मई 2023 को जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा (मुख्यालय) बीकानेर ने संविदा के आधार पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गिन्नाणी पंवारसर में ग्रेड थर्ड के रिक्त पद पर वापस नियुक्ति दी। अधिवक्ता एडवोकेट प्रमेंद्र बोहरा के माध्यम से रिट याचिका उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत की।

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